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*कस्बा गरौठा में शमशान घाट के पास नियमों के विपरीत खुले मैदान में संचालित की जा रही है मीट एवं मछली की दुकानें*

ByNeeraj sahu

Sep 17, 2024

*कस्बा गरौठा में शमशान घाट के पास नियमों के विपरीत खुले मैदान में संचालित की जा रही है मीट एवं मछली की दुकानें*

 

गरौठा झांसी।। जनपद की तहसील गरौठा में मानक के विपरीत मीट की दुकानें संचालित की जा रही हैं जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मीट की दुकानों के आसपास आवारा कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है वहीं दूसरी ओर पलक झपकते ही आवारा कुत्ते लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं नियमानुसार मीट की दुकानों के लिए अलग से स्थान होना चाहिए । लेकिन यहां दुकानदारों द्वारा नियमों की अनदेखी कर खुले मैदान में संचालित की जा रही है मीट की दुकानें दोपहर के 3:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक मीट की दुकानें खुली रहती हैं शायद इन दुकानों पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ती या फिर यूं कहें कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते हैं। वहीं मीट की दुकानों के पास ही अवैध कच्ची शराब की बिक्री जोरों पर है पीने वालों का तांता लगा रहता है जिससे आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है ।

*मीट की दुकान खोलने के लिए यह है गाइडलाइन*

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट नेलॉकडाउन के बहुत पहले से ही मीट की दुकानों के लिए कुछ आदेश जारी किए थे । नगर पंचायत गरौठा में सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मीट की दुकानों के संचालन के लिए 17 बिंदुओं पर आधारित गाइडलाइन जारी की थी जो अब भी प्रभावित है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों को जेल भी हो सकती है।

*इन शर्तों को करना होगा पूरा तभी खुलेगी मीट की दुकान*

1-मीट की दुकान धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हो धार्मिक स्थल के में गेट से 100 मीटर की दूरी पर हो।

2-मीट की दुकान सब्जी वह मछली की दुकान के पास नहीं होगी।

3-मीट की दुकान के अंदर जानवर या पक्षी नहीं काटे जाएंगे ।

4-मीट की दुकान पर काम करने वालों एवं दुकानदारों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।
5-मीट की क्वालिटी पशु चिकित्सक से प्रस्तावित करानी होगी इसके बाद ही मीट बेचा जाएगा।

6-शहरी इलाकों में सर्किल ऑफिसर नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी।

7-ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत सर्कल अफसर और एफएसडीए एन ओ सी देंगे ।

8-मीट दुकानदार बीमार या प्रेग्नेंट जानवर नहीं काट सकेंगे ।

9-मीत दुकानदार हर 6 महीने में अपनी दुकान की सफेदी कराएंगे।

10-मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए संचित व्यवस्था होगी ।

11-मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे ।

12-बूचड़ खाने से खरीदे गए मीट का पूरा हिसाब किताब रखना होगा।

13-मीट इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खाना से धोया जाएगा ।

14-मीट को जिस फ्रिजर में रखा जाएगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा ।

15-मीट की दुकानों में गीजर लगाना अनिवार्य होगा ।

16-मीट की दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग का ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर ना आए ।

17-एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते हुए ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा ।

*ग्रामीण एडिटर,कृष्ण कुमार झांसी दर्शन न्यूज*

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