प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024
1. पात्रता/अपात्रता तथा चिन्हिकरण के मानक में हुये महत्वपूर्ण बदलाव सर्वेक्षण के संशोधित मानकों में व्यक्ति के पास दुपहिया वाहन, फिज होने पर एवं परिवार के किसी एक सदस्य की मासिक आय रू0 10,000/- होने पर अपात्रता की श्रेणी में आता था। वर्तमान में तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन वाले व्यक्ति एवं परिवार के किसी एक व्यक्ति की मासिक आय रू0 15000/- या उससे अधिक होने पर उसे अपात्र माना जायेगा। शेष मानक पूर्व की भांति ही रहेंगे।
2. सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती कर मैपिंग करा दी जाये।
3. (अ) जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाये। बैठक को ‘पीएमएवाई -जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ का नाम दिया जाये।
(ब) प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। बैठक की फोटोग्राफी कराकर एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाये।
(स) खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे।
(द) बैठक का कार्यकम इस तरह से बनाया जाये कि पूरे विकासखण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाये।
4. ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रायोजन के लिये प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’ कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा।
5. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानकों के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा।
6. पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाये, जिससे जन समान को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।
7. सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रकिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाये तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा।
8. ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे, उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकासखण्डवार पत्रावली बनायी जाएगी।