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जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना अंतर्गत किसानों को किए चैक वितरित

 जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना अंतर्गत किसानों को किए चैक वितरित

 ** मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना अंतर्गत किसान ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें

 ** जिलाधिकारी ने की अपील कृषक घटना घटित होने की जानकारी मंडी समिति को उपलब्ध कराएं ताकि वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके

       जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना अंतर्गत प्रभावित किसान परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए।

       इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है ताकि राज्य के किसानों की स्थिति को बेहतर किया जा सके। जिससे इनकी समस्याएं कम हो सके और इनके परिवार को कभी भी आर्थिक संकट से गुजरना ना पड़े। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना एक तरह का बीमा है। जिसके माध्यम से सरकार दुर्घटना में मारे गए अथवा दिव्यंगता को प्राप्त किसानों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इससे उनको अपनी आर्थिक हालत सुधारने में काफी मदद मिल रही है।

       उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना की विशेषताएं बताते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले किसानों की अगर कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यृ हो जाती है तो सरकार की ओर से उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और यदि वह विकलांग हो जाता है, तो भी उसके परिवार को सहायता राशि दी जायेगी। जिससे किसान के परिवार की इस धनराशि से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में मरने वाले किसान के परिवार वालों को सरकार की ओर से 45 दिन के भीतर मुआवजे की धनराशि मिल जाएगी। 

         इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को है। इस योजना के लिए आपकी आयु 18 से 70 साल होनी चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।इस योजना में सरकार द्वारा श विकलांगता से पीड़ित किसानों को भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। 

         इससे आपकी सारी जानकारी सरकार के पास जमा होगी।आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है ताकि योजना में ये जानकारी रहे कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कृषि भूमि दस्तावेज भी जरूरी है। इससे ये जानकारी रहेगी कि आप एक किसान है। आयु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इससे सही जानकारी रहेगी कि आपकी सालाना आय कितनी है। बैंक खाते की भी जानकारी आपको देनी होगी। ताकि मुआवजे की धनराशि खाते में सीधी जमा हो सके। मोबाइल नंबर भी जरूरी है ताकि योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है। ताकि आवेदन करने वाले की पहचान आसानी से हो पाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है। जिस पर जाकर आप अपना आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। जिसके जरिए आप वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

        इस मौके पर वरुण कुमार पांडेय नगर मजिस्ट्रेट/सभापति मंडी समिति झांसी ने बताया कि मण्डी परिषद / मण्डी समिति द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत अच्छादित होने वाले कृषक भैयालाल की खेत पर कार्य करते समय मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती रामश्री पत्नी स्व0 भैयालाल निवासी ग्राम छत्तपुर पोस्ट राजापुर बछौनी झाँसी को रूपये 3,00,000.00 की सहायता धनराशि एवं अनुज राजपूत पुत्र अशोक राजपूत निवासी ग्राम नोहरा पोस्ट घिसौली थाना बबीना झाँसी को खेत पर थ्रेसिंग करते समय दोनों पैर कट जाने पर रूपये 75,000.00 की सहायता धनराशि तथा 2 – मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड सहायता योजना के अन्तर्गत योजना से अच्छादित होने वाले कृषक यशपाल सिंह पुत्र राजा सिंह ग्राम घिसौली तहसील व जिला झाँसी के खेत में खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण रूपये 30,000.00 की सहायता धनराशि की चैके वितरित की गयीं ।

        इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कृषकों से अपील की गई कि कृषकों के साथ उपरोक्त किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो मण्डी समिति द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अतः इस प्रकार की दुर्घटना होने पर कृषक भाई ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं से नियमानुसार सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।

        इस मौके पर वरूण कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट/सभापति, मण्डी समिति,  बबलू लाल, मण्डी सचिव, मण्डी समिति झाँसी, जी डी नामदेव इंस्पेक्टर झांसी मंडी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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