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राज्य सूचना आयुक्त द्वारा 5 दिनों में 228 आवेदनों की सुनवाई,5 पर 25000 का जुर्माना,38 हजार मामले लम्बित

राज्य सूचना आयुक्त द्वारा 5 दिनों में 228 आवेदनों की सुनवाई,5 पर 25000 का जुर्माना,38 हजार मामले लम्बित

झाँसी l आज राज्य सूचना आयुक्त ने प्रेसवार्ता में गजेन्द्र सिंह यादव ने आज पत्रकारों को बताया की आज अन्तिम दिन जनपद जालौन की 39 शिकायतो की
सुनवाई की l विजय कुमार अधिसाशी अभियंता लघु सिंचाई जालौन पर 25 हजार
रुपये का अर्थदण्ड
वादी को खतरा होने पर जिला सुरक्षा समिति सुरक्षा मुहैया कराएगी
मण्डलायुक्त न्यायालय में अन्तिम दिन जनपद जालौन के सूचना के अधिकार अधिनियम-ं2005 के तहत लम्बित प्रार्थना -ं शिकायतो पत्रों
की सुनवाई की । उन्होने इस मौके पर जितेन्द्र सिंह बनाम विजय कुमार
अभियंता लघु सिंचाई जालौन को सूचना के अधिकार के
तहत वादी को स्पस्ट कारण नही बता पाने, न ही लिखकर स्पस्टीकरण देने पर
25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। उन्होने अपर पुलिस अधीक्षक/जनसूचना
अधिकारी जालौन सुरेन्द्र नाथ तिवारी के लगे सूचीबद्व विभिन्न केसो
में सूचनाएं वादी को समय के भीतर नही उपलब्ध कराने पर कडी फटकार
लगाते हुए समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है ।
वीरेन्द्र पाल बनाम जिला पंचायतराज अधिकारी जालौन राज बहादुर की
सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने वादी को सूचना उपलब्ध
कराने पर वादी द्वारा संतुस्टी व्यक्त की गयी । लेकिन सूचना के अधिकार के
तहत अन्य विभिन्न मामलो मे जिला पंचायत राज अधिकारी जालौन को वादी
को समय के भीतर सूचना उपलब्ध न कराने पर कडी फटकार लगाते हुए
चेतावनी दी गयी कि वह समय पर सूचना उपलब्ध कराये ।
आज अन्तिम दिन मण्डल के तीनो जनपदो में सूचना के अधिकार
अधिनियम के तहत लम्बित शिकायतो की भी सुनवाई की गयी। जिसके क्रम में
सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध मे तहसीलदार सदर द्वारा वादी को
अपात्र की सूचना दी गयी थी। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा इस गम्भीर मसले पर
आज पुनः सुनवाई की गयी व दोनो पक्षो को बुलाकर मामले की जांच
पड़ताल की । जिसके क्रम मे वादी को राहत मिली व तहसीलदार सदर द्वारा पुनः
अपने अभिलेखो के परीक्षण के उपरान्त पात्र की सूचना दी गयी । जिससे वादी
को आवास मिलने की उम्मीद गयी। इसी तरह अमित कुमार जैन बनाम अपर
मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ललितपुर का भी गत दिवस सुनवाई हुई थी।
लेकिन वादी नहीं था। आज की सुनवाई के दौरान सभी

वांछित सूचनाएं अमित कुमार जैन को प्राप्त हो गयी व उनके द्वारा लिखित
तौर पर व्यक्त की गयी । कन्हैयालाल बनाम जिला समाज कल्याण
अधिकारी वादी को शिकायतो हेतु अपात्र की सूचना
दी गयी थी। आज की पुनः सुनवाई के दौरान परीक्षण के उपरान्त वादी
आज इस मौक पर 81 प्रार्थना-ं राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष
आये, जिसमे से 40 का निस्तारण कर दिया गया।
उन्होने वार्ता के दौरान बतलाया कि मण्डल स्तर पर इस तरह के आयोजन का
मकसद है कि नागरिक को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उसकी शिकायतो
का निपटारा उसके द्वार पर ही पहुंचकर किया जाए। वादियो को लखनऊ आने मे
समस्याएं होती थी, पूरा दिन लग जाता था। जिससे उनका मूल कार्य बाधित
होता था । उन्होने बतलाया कि उनके द्वारा सोमवार से शिकायतो सूक्रवार तक
पांच दिनो में 288 आवेदनो की सुनवाई की गयी । उन्होने बतलाया
कि आवेदन के प्रति उदासीनता बरतने, समय पर सूचना न देने, अपूर्ण सूचना
देने के परिप्रेक्ष्य में पांच लोगो को अर्थदण्ड लगाया गया। उन्होने
यह भी चेताया कि दण्ड लगने के बाद भी अनिवार्य रुप से सूचना देनी
है। अन्तिम लक्ष्य वसूली नही है। अर्थदण्ड की वसूली सम्बन्धित
अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाती है। उन्होने बतलाया
कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष अभी तक 38 हजार मामले लम्बित है।
उन्होने यह भी बतलाया कि किसी वादी को खतरा है तो वह अपना
आवेदन जिला सुरक्षा समिति के समक्ष मय साक्ष्य के अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर
सकता है। इस समिति में जिलाधिकारी व एस एस पी सदस्य नामित है ।
यह समिति वादी के प्रत्यावेदन का आकंलन कर वास्तव में खतरा पाये जाने पर
वादी को सुरक्षा मुहैया करायेगी।
उन्होने यह भी बतलाया कि शिकायतो को सूचना जिस रुप में है
उसी रुप मे सूचना उपलब्ध करायी जाए। इस मौके पर जनपद के सम्मानित प्रिन्ट
व इलैक्ट्रानिक मीडिया के पत्र-ंउचयप्रतिनिधियो के अलावा सहायक निदेशक
सूचना सुधीर कुमार मौजूद रहे ।

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