पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण की तिथि बढ़कर हुई 15 नवम्बर
*पंजीकृत श्रमिक जनसुविधा केन्द्र पर www.upbocw.in से करायें नवीनीकरण*
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उप श्रम आयुक्त श्रीमती किरन मिश्रा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा अपने पंजीयन का नवीनीकरण 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से नहीं कराया गया है, तो उन निर्माण श्रमिकों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2025 तक अवधि बढ़ा दी गई है। उन्होने उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अनुरोध है कि वह अपना नवीनीकरण किसी भी जनसुविधा केन्द्र या बोर्ड के ओपन पोर्टल www.upbocw.in के माध्यम से अपना नवीनीकरण करा सकते है।
उन्होने बताया कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 01 वर्ष (365 दिन) या उससे अधिक अवधि की पात्रता पूर्ण कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों के विवाह सम्पन्न होने के 06 माह के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेख के साथ किसी भी जनसेवा केन्द्र/बोर्ड के वेबसाईट www.upbocw.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्व-प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को समस्त अर्हताओं की पूर्ति हेतु 65 हजार रुपये अन्तर्जातीय विवाह में 75 हजार रुपये एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 85 हजार रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।