मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 11 मार्च को
झांसी : जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जरूरतमन्द निराश्रित/निर्धन परिवार, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो एवं परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू 02 लाख हो, की विवाह योग्य कन्या/विधवा / परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन करने हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत रू 51 हजार की धनराशि प्रति जोडे पर व्यय की जाती है। योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ही प्राप्त किये जाते हैं। योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in है। उक्त के क्रम में दिनांक 11 मार्च 2025 को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उन्होंने जनपद के समस्त निवासियों से अपील की है कि पात्रता की दशा में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठायें ।