साप्ताहिक बन्दी दिवस का कड़ाई से अनुपालन करें सुनिश्चि
जिलाधिकारी झांसी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (2) एवं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य नियमावली 1963 के नियम-7 के अन्तर्गत पूर्वादेशों द्वारा अनुमोदित साप्ताहिक बन्दी दिवस जो वर्ष 2024 के लिये निर्धारित किये गये थे, वे वर्ष 2025 में भी स्वीकृत साप्ताहिक बन्दी दिवस मनाये जायेंगे।
क्षेत्र जहाँ दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहना है
1. झाँसी नगर निगम क्षेत्र में सीपरी बाजार, नैनागढ, गढ़िया फाटक (प्रेमनगर) पुलिया नं०-9, रक्सा में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान एवं चिरगाँव, बबीना, मऊरानीपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान सोमवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
2. झॉसी नगर निगम क्षेत्र में कैन्टूमेन्ट एरिया सदर, शहर (मानिक चौक) बडा बाजार, मेडिकल कालेज एवं हसारी एवं बडागाँव क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान मंगलवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
3. समथर नगर पालिका क्षेत्र एवं टाउन एरिया कटेरा क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बुधवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
4. मोंठ नगर पालिका क्षेत्र एवं टाउन एरिया रानीपुर, बरुआसागर एवं पूँछ क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान गुरुवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
5. गुरसरांय नगर पालिका एवं टहरौली क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
6. एरच टाउन एरिया क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान, झाँसी शहर में कचहरी चौराहा, जेल चौराहा पर स्थित सभी आर्म्स डीलरशिप रविवार को साप्ताहिक बन्दी दिवस रहेगा।
जिलाधिकारी ने समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सम्बंधित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवस का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें।