उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने जनपद झाँसी के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत समस्त श्रमिकों को सूचित किया है कि श्रम विभाग में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित है। जिसके अन्तर्गत ऐसे समस्त कामगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिये है, जो अधिकतर रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड-डे मील कामगार, बोझ उठाने वाले कामगार, ईट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले कामगार, खेतिहर कामगार, निर्माण कामगार, बीड़ी बनाने वाले कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार इत्यादि अपना पंजीयन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत किसी भी जन सुविधा केन्द्र पर करा सकते है, इसके अतिरिक्त कार्यालय उप श्रम आयुक्त, (श्रम विभाग) बी01/1 आवास विकास कालौनी शिवाजी नगर कानपुर रोड झाँसी में पंजीयन हेतु कैम्प लगाये जा रहे है। आवश्यक अभिलेख में आधार कार्ड,बैंक पास बुक, नोमनी का आधारकार्ड एवं मोबाईल नम्बर आदि साथ लेकर जाये।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कार्ड के पश्चात उनका पेंशन योजना में न्यूनतम रूपये 3000/- प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी और यादि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी / उसके पति / पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में लाभ मिल सकेगा।
211022श्रम विभाग में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित पारिवारिक पेंशन के रूप में लाभ मिल सकेगा