नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही होगी
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र के क्रम में नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिबंधन संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12च में निम्नवत् प्रावधान है-
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिधन किया जाना चाहिए वहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति निष्कासन सुधार या परिर्वधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई सुधार निष्कासन या परिर्वधन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अतिंम दिनांक के पश्चात् और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा । परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा। अतएव आयोग के उपरोक्त निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 12च के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त होगी। उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिर्वधन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, परिवर्धन संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी ।
आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय मतदाता सूचियों में परिबंधन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही करते हुए मतदाता सूचियों को अद्ययावधिक रूप से शुद्ध तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।