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261122जनपद में पराली जलाने से रोकने मैं असफल 08 ग्राम प्रहरी निलंबित

ByNeeraj sahu

Oct 18, 2024

जनपद में पराली जलाने से रोकने मैं असफल 08 ग्राम प्रहरी निलंबित

** जनपद में तैनात कर्मचारी क्षेत्र में रहे भ्रमणशील, पराली जलाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही

** समस्त तैनात कर्मचारी भ्रमण के दौरान किसानों को खेत में आग लगाने से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दें

यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह ने दी। उन्होंने अवगत कराया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व हरित अधिकरण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में ग्राम चौकीदार वर्तमान पद ग्राम प्रहरियों की बैठक कर उच्चाधिकारियों के निर्देशों से भली-भांति अवगत कराते हुये निर्देशित किया गया था कि अपने- अपने ग्राम क्षेत्र में जनता को उक्त निर्देशों से भली भांति अवगत कराये व जागरूक करें कि किसी भी दशा में कृषि अपशिष्ट / धान की पराली न जलायी जाये साथ ही पराली इत्यादि जलने की घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल सूचित करें।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने ‌बताया कि ग्राम चौकीदार / प्रहरियों द्वारा उपरोक्त दायित्वों का निर्वहन नही किया गया है, जिस कारण से इनके ग्राम क्षेत्र में लोगों द्वारा पराली जलायी गयी और पर्यावरण की क्षति हुई । उक्त लापरवाही का संज्ञान लेते हुये थाने की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित ग्राम प्रहरियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।
उन्होंने कहा कि आदेशों के निर्वहन में शिथिलता बरतने पर थाना चिरगांव के ग्राम मड़गुंवा में ग्राम प्रहरी अरविन्द्र पुत्र किशोरी,थाना चिरगांव के ग्राम मियांपुर में ग्राम प्रहरी देशराज पुत्र शीतल प्रसाद,थाना चिरगांव के ग्राम करगुंवा में ग्राम प्रहरी महेश कुमार पुत्र खुमान,थाना समथर के ग्राम छपार में ग्राम प्रहरी प्रीतम सिंह पुत्र प्रहलवान, थाना समथर के ग्राम बरथरी स्टेट में ग्राम प्रहरी भूरे पुत्र रामप्रसाद, थाना समथर के ग्राम बहादुरपुर में ग्राम प्रहरी जगदीश पुत्र लालाराम,थाना शाहजंहापुर के ग्राम बम्हरौली स्टेट में ग्राम प्रहरी हरनाम सिंह पुत्र जयराम, थाना पूंछ के ग्राम कायला व मबूसा में ग्राम प्रहरी नारायणदास पुत्र रामदास को क्षेत्राधिकारी मोंठ जनपद झांसी एवं उप जिलाधिकारी मोंठ जनपद झांसी द्वारा प्रेषित संयुक्त आख्या के आधार पर उपरोक्त ग्राम प्रहरियों द्वारा लापरवाही एवं दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर गांव और सड़कों की पुलिस (चौकीदार) का अधिनियम – 1873 में दी गयी व्यवस्थानुसार जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश द्वारा उपरोक्त ग्राम प्रहरियों को निलम्बित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
उन्होंने कहा अतः जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ग्राम प्रहरियों को लापरवाही बरतने एवं सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । निलम्बन अवधि में उपरोक्त ग्राम प्रहरियों को कोई मानदेय / भत्ता आदि देय नही होगा।

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