जन सूचना अधिकारी /सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, झॉसी के० के० बाजपेयी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, मे दिये गये निर्देश के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(3), 4 (4) तथा 26 (क) में निर्दिष्ट प्राविधान के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा अधिनियम का प्रयोग करने के ज्ञान में वृद्धि हेतु सूचना पटटों, समाचार पत्रों, लोक उदघोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट के माध्यम से अधिनियम का प्रचार-प्रसार किया जाये तथा शैक्षिणिक कार्यक्रम बनाकर कार्यशाला का आयोजन कराया जाना हैं।
अधिनियम के उक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम-2005 के प्रचार-प्रसार के लिए निम्न स्तर विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों, तक इस अधिनियम की पहुंच बनाये जाने के लिए सूचित किया जा रहा है कि जिला निर्वाचन कार्यालय, झॉसी में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जनसूचना अधिकारी, झांसी को नामित किया गया हैं तथा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, किसी भी विषय पर जो जिला निर्वाचन कार्यालय से सबंधित हैं, के सबंन्ध में नियमानुसार निर्दिष्ट शुल्क जमाकर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिन्दुवार वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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