किशोरी को भगा ले जाने के मामले 2 को 12-12 साल की कैद व अर्थदंड, एट थाना क्षेत्र में बीते 5 वर्ष पूर्व का मामला
उरई:-किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मैं 2 को पास्को एक्ट में 12-12 वर्ष का कारावास 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बीती 21 अप्रैल 2016 को एट थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को सुखविंदर सिंह का युवक पिरौना निवासी धन प्रसाद के सहयोग से अगवा कर ले गया था। सुखविंदर मूल रूप से पंजाब के जनपद संगरूर अंतर्गत ग्राम चीमा का रहने वाला है। वह एट क्षेत्र में हार्वेस्टेर चलाता था। किशोरी के पिता ने दोनों के विरुद्ध अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर किशोरी को उनके कब्जे से बरामद कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि पंजाब ले जाकर आरोपी ने उससे शादी कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियो को जेल भेज दिया। मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोपी पत्र दाखिल कर दिया। करीब पांच साल मुकदमे का ट्रायल चला। गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर सिंह ने फैसला सुना दिया। न्यायाधीश ने आरोपियो को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की कैद व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मिशन शक्ति के तहत मुकदमे की पैरवी की गई। मुख्य आरोपी सुखविंदर वर्ष 2016 से ही जेल में है। फैसले के बाद दूसरे अपराधी को भी जेल भेज दिया गया है।