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लघु व्यापारी एवं श्रमिक आयोजित कैम्प में पेंशन हेतु अधिक से अधिक पंजीयन कराये

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Oct 6, 2021

लघु व्यापारी एवं श्रमिक आयोजित कैम्प में पेंशन हेतु अधिक से अधिक पंजीयन कराये

पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मिलेगी 03 हजार रुपये मासिक पेंशन

उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने अवगत कराया है कि श्रम विभाग में दो पेंशन योजनाये वर्तमान में संचालित है।
1-प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित क्षेत्र में काम करने बाले रिक्सा चालक, फेरीवाला, मिड-डे मील कामगार, बोझ उठाने वाले कामगार, ईटा भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, बीड़ी बनाने वाले कामगार, खेतिहर कामगार इत्यादि अर्हता को पूर्ण करते हो। इस योजना में आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो, मासिक आय रू 15 हजार या इससे अधिक नही होना चाहिए, संगठित क्षेत्र में कार्यरत ई0पी0एफ/एन0पी0एफ0/ ई0एस0आई0 के सदस्य न हो, आयकर दाता न हो एवं वाछित अभिलेख में आधार कार्ड की छायाप्रति/बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य है।

2-राष्ट्रीय पेंशन योजना (ट्रेडर्स):-यह योजना लघुव्यापारियों के लिये है जो स्व-नियोजित है जैसे- दुकान मालिको, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, वर्कशॉप मालिकों, कमीशन एजेन्ट इत्यादि। इस योजना में आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो, स्व-घोषित वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से अधिक न हो। ई0पी0एफ/एन0पी0एफ0/ ई0एस0आई0 के सदस्य न हो। आयकर दाता न हो। आधार कार्ड की छायाप्रति/बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य है।
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आयु के अनुसार मासिक अंशदान लाभार्थी को देना होगा जिसके सापेक्ष समतुल्य अंशदान भारत सरकार द्वारा जमा किया जायेगा। 60 वर्ष आयु पूर्ण हो जाने पर 03 हजार रूपये मासिक पेंशन लाभार्थी को प्राप्त होगी। उक्त योजना के पंजीयन हेतु नगर निगम झॉसी में नगर निगम के सहयोग से कैम्प वर्तमान में संचालित है जो 09 अक्टूबर 2021 तक संचालित रहेगा।
उप श्रम आयुक्त ने सभी लघु व्यापारी/श्रमिक बन्धुओं से अनुरोध किया है कि उक्त कैम्प में अधिक से अधिक पंजीयन करा कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

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