कोर्ट आदेश के बावजूद नही मिल रहा है विद्युत मोटर
पुलिस उप महानिरीक्षक ने एस.ओ को दिया कार्यवाही का निर्देश
प्रदीप यादव /डा0 एन.के. मौर्य
गोंडा– जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हथनाग निवासी एक व्यक्ति का साढ़े सात हॉर्स पावर का विद्युत मोटर व 2 बण्डल तार स्थानीय थाने मे अपराध संख्या 303 धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत जमा कर लिया गया था, जिसे पाने के लिए पीड़ित कोर्ट के आदेश को लेकर 7 वर्षों से थाने व मालखाने की गणेश परिक्रमा कर रहा है मगर न तो मालखाने मे उसका मोटर है और न ही थाने मे है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल कुमार राय ने एस.ओ को उचित कार्यवाही का निर्देश दिया है।
अवगत हो कि स्थानीय थाने के हथनाग निवासी रजिस्टर सिंह का विद्युत मोटर व दो बण्डल तार सन 2017 को उपरोक्त धारा के अंतर्गत थाने मे जमा हुआ था, जिसे लेकर पीड़ित ने उसके बहाल हेतु 24 फरवरी सन 2010 को कोर्ट से आदेश करवाया, जिसमे एस.ओ को मोटर सपुर्दगी का आदेश दिया गया, तब से लेकर पीड़ित 8 वर्षों से मोटर की चाह मे थाने से लेकर मालखाने तक का चक्कर काट रहा है, मगर उसका मोटर न तो थाने में नजर आता है और न ही मालखाने में दिखाई देता है। पीड़ित ने शनिवार को समाधान दिवस में डीआईजी से मोटर दिलाने हेतु गोहार की है जिसे लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल कुमार राय ने थानाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
क्या कहते हैं थानेदार
थानाध्यक्ष विनोद कुमार सरोज ने इस सम्बन्ध में बताया कि उक्त मोटर व केबल लॉट संख्या 961/08 द्वारा 13 फरवरी 2008 को ही सदर मालखाना में जमा की गई थी जबकि प्रार्थी रजिस्टर सिंह के अनुसार उनकी मोटर सदर मालखाना में भी नहीं मिल रही है।