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उप जिलाधिकारी झांसी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र 715, अगस्त 16, 2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया

ByNeeraj sahu

Feb 17, 2026
उप जिलाधिकारी झांसी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र 715, अगस्त 16, 2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया
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        झांसी: उप जिलाधिकारी झांसी ने अवगत कराया है कि मोहम्मद अनीस पुत्र स्व० मोहम्मद रसूल निवासी 208 अन्दर उन्नाव गेट, झांसी के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय एवं उप जिलाधिकारी झांसी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2024 प्रेषित किये गये, जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थी की माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी ने अपने मृतक माता-पिता के वारिसान का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था, जो लेखपाल झांसी खास की रिपोर्ट के उपरान्त प्रमाण पत्र संख्या 715 दिनांक 16.08.2023 को निर्गत किया गया था। यह कि प्रार्थी के पिता की फर्जी पत्नी बनकर कोई नया आवेदन करता है तो उक्त आवेदन को स्वीकार न किया जावे, क्योंकि प्रार्थी के माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी की कोई दूसरी मां नहीं है।
        उपरोक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार, झांसी को जांच हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार, झांसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.10.2024 उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या तथ्यात्मक व सुस्पष्ट न होने के कारण पुनः दिनांक 14.11.2024 को जांच हेतु वापस की गयी।
        तत्कम में तहसीलदार झांसी द्वारा जांच आख्या दिनांक 27.04.2025 उपलबध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया की गयी कि प्रकरण की स्थलीय जांच करायी गयी एवं बयान अंकित किये गये तथा शिकायतकर्ता एवं विपक्षी मो० रईश राईन पुत्र स्व० मो० रसूल, जो शिकायतकर्ता का बडा भाई है, द्वारा साक्ष्य शपथपत्र उपलब्ध कराये गये। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं के बयान में यह कथन किया गया पूर्व में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र दिनांक 16.08.2023 को जारी किया जा चुका जो उसकी माँ जुबैदा की मुत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसों के बाबत जारी किया गया है। फिर भी मो० रईश राईन जो उसका बडा भाई है, के द्वारा तथ्यों को छुपाकर सम्पत्ति हडप लेने के दुराशय से नया तथ्या प्रस्तुत किया गया है कि मुन्नी उर्फ शांन्ति पत्नी स्व० नवल किशोर को विधिक वारिस बताते हुये पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में नाम जुडवाने हेतु आवेदन किया है, जबकि उक्त महिला मुन्नी उर्फ शान्ति प्रार्थी के पिता के जीवन काल से प्रार्थी के घर पर रह कर घर का काम-काज करती रही है और वर्तमान में भी प्रार्थी के घर पर ही रहकर काम कर रही है। उक्त महिला का लडका हरिमोहन पुत्र स्व० नवल किशोर उन्नाव गेट अन्दर चुडी के दुकान खोले हुये है तथा उन्नाव गेट बाहर जे०के० मैरिज गार्डन की बगल वाली गली में निवास करता है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में स्वयं के बयान एवं बयान के समर्थन में बहन सितारा बेगम एवं पडोस में रहने वाली महिला वसीरन पत्नी स्व० हुसैनी का संलग्न शपथपत्र भी आपत्ति के समर्थन में प्रस्तुत किये गये।
       विपक्षी मो० रईश राईन द्वारा भी अपने समर्थन में अभिलेख एवं साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं स्थलीय जांच के दौरान पडोसियों के बयान अंकित किये गये। बयानकर्ता श्री किशन लाल सोनी पुत्र रामेश्वर प्रसाद सोनी द्वारा कथन किया गया कि वह रसूल खाँ पुत्र खोजू को भालि भांति जानता है, उनकी मृत्यु 12-13 साल पूर्व हो गई है।
      रसूल खां की दो पत्नियों कमशः जुबैदा एवं मुन्नी है। रसूल खां के 02 पुत्र एवं 01 पुत्री सितारा एवं दूसरी पत्नी मुन्नी है, जो अपने बड़े बेटे रईश राईन के साथ वर्तमान में मकान नं0-208 अन्दर उन्नाव गेट में निवास करती है। इस बयान का समर्थन पडोसी रामबाबू, रामसेवक समीना व मुन्नी द्वारा भी किया गया। मो. रहीश राईन द्वारा अपने साध्य के रूप में श्रीमती मुन्नी का वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड व राशन कार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमे उनके पति का नाम रसूल अंकित है। प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य शपथपत्र एवं स्थलीय जांच के दौरान अंकित बयान से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी / आवेदक एवं विपक्षी मो० रईश राईन, मो० रसूल खाँ पुत्र खोजू के पुत्र हैं। रसूल खाँ की मुत्यु दिनांक 17.06.2011 को हो चुकी है एवं प्रार्थी, विपक्षी की मॉ श्रीमती जुबैदा बेगम की मृत्यु भी हो चुकी है। पूर्व में कार्यालय उपजिलाधिकारी झाँसी द्वारा दिनांक 16.08.2023 को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है जिस पर मो० रईश राईन को आपत्ति है कि उनकी दूसरी माँ मुन्नी को पारिवारिक सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया। विपक्षी मो० रईश राईन द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में श्रीमती मुन्नी का वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड व राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमे उनके पति का नाम रसूल अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि श्रीमती मुन्नी रसूल की पत्नी है एवं आवेदक व विपक्षी की माँ है जबकि प्रार्थी मो० अनीस पुत्र स्व० मो० रसूल मुन्नी को माँ नहीं मानते एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख (वोटर कार्ड आधार कार्ड व राशन कार्ड) को कूटरचित व फर्जी तरीके से बनवाये जाने का आरोप लगाते हुए आपत्ति की गयी है जिस कारण प्रकरण में विवाद की स्थिति है।
        शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीस पुत्र श्री मोहम्मद रसूल, निवासी 208 अन्दर उन्नाव गेट, झांसी को कार्यालय पत्र संख्या 1458/एस0टी0-2025 दिनांक 16 जून, 2025 को नोटिस निर्गत करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। दिनांक 25.06.2025 को नोटिस वाद तामील वापस प्राप्त कराया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि मो०अनीस पुत्र मो० रसूल निवासी 208 उन्नाव गेट, झांसी से फोन से बात हुई। मो० अनीस द्वारा बताया गया कि घर पर उसका भांजा है, उसे दे दो। वार्ता के कम में उसके भांजे अल्ताफ रईन को नोटिस की एक प्रति प्राप्त करायी गयी।
       शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीस पुत्र श्री मोहम्मद रसूल, निवासी 208 अन्दर उन्नाव गेट, झांसी को नोटिस जरिए सूचित किया गया। इसके बावजूद भी मो०अनीस द्वारा साक्ष्य / पक्ष रखने हेतु आज तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।
      श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व० रसूल निवासी 208 अंदर उन्नाव गेट, झांसी ने दिनांक 02.06.2025 को उपस्थित होकर लिखित रूप में अवगत कराया गया कि उसका पुत्र अनीस राईन ने उसका नाम वारसान में शामिल नहीं किया गया है, जिससे उसके सभी कार्य रूक गये हैं और उसके पति की सम्पत्ति में नाम नहीं दर्ज हो पा रहा है। उसके दो बेटे रहीश और अनीस व बेटी सितारा है। उसने वारसान में अपना नाम शामिल करने का अनुरोध किया है। साक्ष्य में आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र राशन कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करायी गयी।
       इसी प्रकार से श्रीमती शमीना पत्नी श्री फारूख निवासी अन्दर उन्नाव गेट, झांसी ने दिनांक 28.05.2025 को बयान दर्ज कराये गये एवं लिखित रूप में अवगत कराया गया। श्रीमती शमीना ने अपने बयान में कथन किया कि वह पढ़ी लिखी नहीं हैं अंगूठा लगाती हैं। उसे जानकारी हुई है कि वारसान की जांच में अनीस राईन पुत्र मुहम्मद रसूल निवासी कचहेरी चौराहा मार्डन पब्लिक स्कूल के पास थाना नवाबाद, झांसी ने अपने पक्ष में उसके नाम से एक शपथ पत्र दिया है, जबकि उसने कोई शपथ पत्र नहीं दिया है और न ही शपथ पत्र में उसका अंगूठा निशानी है। उसके नाम से जो शपथ पत्र दिया गया है उसे निरस्त एवं शून्य माना जाए।
       पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, झांसी की आख्या, शिकायत के आलोक के उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों, बयानों का सम्यक अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक मोहम्मद रसूल खां पुत्र खोजू की दो पत्नियां जुबैदा बेगम एवं दूसरी मुन्नी थी, जिसमें एक पत्नी श्रीमती जुबैदा बेगम की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के दो पुत्र मोहम्मद अनीस एवं मोहम्मद रईश राईन एवं पुत्री है। शिकायतकर्ता व विपक्षी दोनों सगे भाई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीस पुत्र मोहम्मद रसूल खां निवासी 208 अन्दर उन्नाव गेट, झांसी द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में मृतक की दूसरी पत्नी श्रीमती मुन्नी को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर इस कार्यालय से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण संख्या 715/ एस०टी०पा०स०प्र०प०/2023 दिनांक अगस्त 16, 2023 को जारी कराया लिया गया, जिसे निरस्त किया जाना विधिक व न्याय संगत है।
       उप जिलाधिकारी झांसी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र 715/एस०टी०पा० स०प्र०प०/2023 दिनांक अगस्त 16, 2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

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