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निर्वाचक नामावलियों के अद्यतन कार्य में सहयोग करें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं मतदाता

ByNeeraj sahu

Dec 16, 2025
निर्वाचक नामावलियों के अद्यतन कार्य में सहयोग करें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं मतदाता
*नये मतदाता बनने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवेदन करें 18 वर्ष आयु पूर्ण युवा नागरिक*
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     झांसी : अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) /उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव प्रताप शुक्ल ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का कार्य चलाया जा रहा है।
       उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे युवा नागरिक जो अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 या 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है अथवा ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराये जाने एवं नए मतदाता बनने हेतु निर्धारित पात्रता पात्रतायें पूर्ण करना के
अनिवार्य होगा, जिसके तहत ऐसे युवा जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों और जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके अथवा जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरेंगे। फॉर्म-6 के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर अपने BLO को उपलब्ध कराएंगे। ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे है वह घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6A भरेंगे।
       अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करके देना होगा तथा अग्रलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वप्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। दस्तावेजों में किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश तथा 01.07.1987 से पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र/अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.202 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार कराना होगा।
    उन्होंने बताया कि विधान सभा निर्वाचक नामावलियों को अद्ययावधिक रूप से तैयार किये जाने हेतु जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं मतदाता अपना सहयोग प्रदान करें।
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