• Wed. Jan 28th, 2026

Jhansi Darshan

No 1 Web Portal in jhansi

झाँसी के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्यवाही की गयी

ByNeeraj sahu

Oct 2, 2024

कृपया अवगत कराना है कि थाना नवाबाद क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त दीप नारायण यादव उर्फ दीपक पुत्र वलभद्र यादव निवासी ग्राम बुढावली थाना मोंठ हाल निवासी आरटीओ ऑफिस के पीछे थाना नवाबाद झाँसी के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक उपरोक्त के विरुद्ध जनपद झाँसी एवं प्रदेश के अन्य जनपदों में गंभीर धाराओं के तहत करीब 60 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वाद संख्या – 07/23, धारा 14 (1) के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति, 1.रामदयाल सिंह मेमोरियल सेवा संस्थान ग्राम बुढ़ावली थाना मोठ झाँसी जो टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय के नाम से संचालित 2.डा0 राममनोहर लोहिया प्राइवेट आईटीआई कालेज बम्हरौली थाना मोठ 3. मून इण्टर नेशनल कालेज भुजौंद थाना मोठ सम्बद्धता रामादेवी एजूकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट 4. वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई प्राइवेट आईटीआई भुजौंद थाना मोठ झांसी को कुर्क किया गया।  कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति व उस पर किये गये निर्माण की कुल अनुमानित कीमत करीब एक सौ बयासी करोड चौरानबे लाख अड़तीस हजार रुपये (1829438000/-) है।

Jhansidarshan.in