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अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊके निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष

अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा अनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय-सारणी निर्गत की गयी है। समय सारिणी के अनुसार द्वितीय चरण में दिनांक 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन ओवदन किया गये, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित/निरस्त किये जा चुके है।
समय सारिणी के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा अपनी लॉगिन से ठीक करते हुये फाईनल सबमिट किया जाना है तथा संशोधित आवेदन पत्र को सम्बन्धित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना है। संशोधित आवेदन पत्र को दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 07 मई 2024 तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के द्वारा अग्रसारित किया जाना है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, झासी ललिता यादव द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन फाईनल सबमिट दिनांक 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के मध्य किया गया है, वह अपने आवेदन में हुयी त्रुटियों को दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 के मध्य अपनी लॉगिन से ठीक करते हुये फाईनल सबमिट करना सुनिश्चित करें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, झासी ललिता यादव द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को सूचित किया गया है कि संशोधित आवेदन पत्र दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 07 मई 2024 के मध्य ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।
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