झाँसी की प्रतिष्ठित रेस्टोरेन्ट हवेली रेस्टोरेन्ट लाइफशाह तिराहा, मोदी टावर पर एफडीए का छापा, नोटिस निर्गत
*गंदगी पाए जाने पर नाराज़गी, ख़राब खाद्य सामग्री कहीं न कहीं गंदगी पर ही फ़िक्स किया गया*
*जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की खाद्य उत्पादों की बिक्री*
*मौके पर हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, घी, बेसन और खाद्य तेल के आधिकारिक संग्रह कर जांच जांच सरकारी प्रयोगशाला*
*जनपद में नहीं होगी उत्पाद खाद्य पदार्थों की बिक्री, विक्रय करने पर खरीददारी होगी, लाइसेंस मिलेगा*
*विभाग द्वारा निर्देशित खाद्य पदार्थों की भी हुई जांच, स्वच्छता के साथ खाद्य पदार्थों के भंडारण की दी गई मात्रा*
* खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पर्यवेक्षकों के निर्देश पर की जा रही कार्यवाही*
*खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में लगातार जारी जागरूकता अभियान*
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मिसाल: मेमोरियल मृदुल चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को त्योहारों एवं वर्षा के दृष्टिगत जिले में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।
रिकॉर्ड्स ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि जिले में त्योहारों की दृष्टि और भारी वर्षा के कारण खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री को किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टेंट खाद्य पदार्थ पदार्थों की जांच एंव हाथ थेलों पर की जा रही है। उन्होंने प्रयोगशाला में भेजे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि नमूना फेल होता है तो संबंधित पर सख्त साक्ष्य की जाए।
सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेवा की टीम द्वारा आलीशान रेस्तरां लाइफ शाह तिराहा, मोदी टावर्स के रेस्तरां मानस को सुरक्षित खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम का निरीक्षण किया गया। किचन में भारी कूड़ा-कचरा पाइ गया, जिस पर वॉयलोएक्ट का उपयोग करते हुए वास्तविक सफाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए जगह-जगह फिक्स किया गया था, इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, घी, बेसन और खाद्य तेल की आधिकारिक जांच के लिए आधिकारिक प्रयोगशाला में भेजी गई रिपोर्ट एक के बाद एक कार्रवाई की जाएगी।
पवन कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिसमें लगभग 50 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के साथ लगभग 400 खाद्य सुरक्षा के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इसी दौरान विभाग द्वारा आर्किटेक्चर के मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। मार्ग पर भोजन सामग्री की जांच करने के लिए भोजन सामग्री की जांच करें, सभी को स्वच्छ और साफ-सफाई संबंधी प्रोपर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सामग्री/अभियान अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ सामग्री धारक खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम पर पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क रु 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस शुल्क निधार्रित शुल्क रु 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य उत्पादों द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण परमिट अनिवार्य है। FSS ACT 2006 के तहत खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के बिना व्यवसाय जाने, जिसमें 06 माह तक का लाइसेंस और 05 लाख रुपये तक का जुमार्ने का प्रावधान है।
उन्होंने आम जन को सलाह देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के उत्पाद संबंधी खाद्य पदार्थों की शिकायत/समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 तथा एप खाद्य सामग्री की शिकायत पर ग्राहक खाद्य सामग्री की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही जिला झासी से संबंधित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झासी के मोबाइल नं0-9454468654 पर जा सकते हैं।