** जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप
** प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील के लिये नमूने, बच्चों को किया जागरुक
** खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें का दिया ज्ञान
** जनपद में नही होगी मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री, बिक्री करते पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही, लाइसेंस होगा निरस्त
** जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में किया जागरुकता कार्यक्रम
** विधालयों में 13 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित, प्रयोगशाला जांच हेतु किए गए प्रेषित
** खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद में लगातार चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
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झांसी : जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को त्योहारों एवं वर्षा के दृष्टिगत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने निर्देश दिए कि प्राथमिक विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों में भी खाद्य सुरक्षा सहित गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों के विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए बच्चों को सुरक्षित भोजन की जानकारी दी जाए, उन्होंने वर्षा के दृष्टिगत बच्चों को भोजन की प्रति जागरुक करते हुए बासा खाना और खुले में रखा खाद्यपदार्थ को न खाने तथा खाने के पूर्व अच्छी तरह हाथों को धोने के लिए भी प्रेरित किया जाए।
सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद के 11 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए 798 बच्चों को एवं स्कूल में उपस्थित लगभग 75 सदस्यगणो को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरुक करते हुए 13 मिड डे मील के सर्वे नमूने भी संग्रहित किए गए।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम प्राथमिक विद्यालय डी के तालपुरा नगर क्षेत्र झांसी, प्राथमिक विद्यालय नवीन ओरछा गेट नगर क्षेत्र झांसी, प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र मैरी झांसी, प्राथमिक विद्यालय खेलार झांसी, प्राथमिक विद्यालय बालक नगर चित्रा बिजौली झांसी, बेसिक प्राइमरी पाठशाला कटरा बालक नगर क्षेत्र मऊरानीपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवतपुरा नगर क्षेत्र झाँसी, प्राथमिक विद्यालय आजादगंज नगर क्षेत्र सिपरी झांसी, प्राथमिक स्कूल खेलार फर्स्ट झाँसी, प्राथमिक स्कूल खेलार सेकंड झांसी,कंपोजिट आदर्श जूनियर हाई स्कूल शिवाजी नगर झांसी के खाद्य पदार्थ सम्बन्धी नमूनों को संग्रहित किया गया हैं। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 05 के पास कैंप का आयोजन करते हुए खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 खाद्य कारोबारियों एवं उनके स्टाफ के साथ ही लगभग 400 आमजन लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
इसी दौरान विभाग द्वारा वाहिद अली न्यू नेशनल बैकरी प्रमोद पैट्रोल पंप के निकट के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए केक रस्क का नमूना संग्रहित किया जिसे जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्यवाही के दौरान सहायक सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे fssai के ऑनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टनर्ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निधार्रित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू0 5 लाख तक जुर्माना तक का प्राविधान है।
उन्होंने आम जन को जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत/समस्या के लिये विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 तथा एप खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है ग्राहक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से असन्तुष्ट होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही जनपद झाॅसी से सम्बन्धित सूचना के लिये सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झांसी के मोबाइल नं0-9454468654 पर की जा सकती है।