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बिना कैशमेमो कीटनाशक बिक्री पर होगी कायर्वाही

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Sep 10, 2021

बिना कैशमेमो कीटनाशक बिक्री पर होगी कायर्वाही

झाँसी : जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने अवगत कराया है कि किसान जब भी रसायन क्रय करें तो दुकानदार से क्रय रसीद अवश्य प्राप्त करें। उन्होने दुकानदारों को भी सचेत करते हुए निर्देश दिए है कि कृषक को उचित मूल्य पर और अच्छे ब्राण्ड की दवा उपलब्ध करायें तथा रसीद अवश्य दें। सभी दुकानदार माह की 25 तारीख तक रसायन के स्टांक का ब्यौरा उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968 एंव नियमावली 1971 के अन्तर्गत आवश्यक कायर्वाही अमल में लाई जायेगी।
उन्होने बताया कि किसान रसायन की अवसान तिथि अवश्य जांच लें तथा सम्भव अच्छे ब्राण्ड की ही दवा क्रय करें। अनावश्यक दवा के प्रयोग से बचे इससे लागत कम होगी और रसायन के घातक प्रभाव से बचा जा सकता है। फसल पर रोग/कीट/खरपतवार के नियंत्रण हेतु व्हाट्सएप्प नं0- 9452247111 अथ्वा 9552257111 पर जानकारी निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

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