झांसी: अपर जिला जज/सचिव ने बताया कि माननीय उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी के आदेशानुसार दिनांक 10 मई 2025 को जनपद न्यायालय, वाद न्यायालय एवं जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य वादों के अतिरिक्त विशेष रूप से शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, मनी रिकवरी, मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम, वैवाहिक वाद श्रमिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली बिल एवं जलकर विवाद, राजस्व, एंव किरायेदारी, इत्यादि वादों का विशिष्ट रूप से निस्तारण किया जाएगा।
अपर जिला जज/सचिव ने समस्त जन समुदाय, समस्त विद्वान अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील की है कि आप अपने-अपने उपरोक्त सम्बन्धित वादों को दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराकर इसका लाभ उठायें। राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित कोई भी अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी के मोबाइल टेलीफोन न० 0510-2990119 पर सम्पकर् कर सकते है या कायार्लय में सम्पर्क कर सकते है।
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अपर जिला जज/सचिव ने बताया कि माननीय उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,
