पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना, पूर्वी कोषांग में: मुख्य कोषाध्यक्ष
कार्मिक: मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रकरण में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बारे में बताया गया है, जिसमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके आवास की जानकारी संबंधित कोषगार को नहीं दी जाती है, पेंशन कोषगार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी किया जाता है, बाद में अधिक भुगतान की स्थिति की जानकारी मिलती है।
पारिवारिक/पारिवारिक पेंशनभोगी पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना से संबंधित पेंशनभोगी को दी जाए तथा यदि समय-समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक में ऐसे पेंशनभोगी का भुगतान नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान की मांग करने वाले की मांग कोशागार को यह अधिकार होगा कि नामांकन प्रमाण पत्र के माध्यम से राजस्व बकाये की विशिष्ट लाभ की वसूली कर ली जाये।
मुख्य कोषाधिकारी ने सभी पेंशनभोगियों को स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ऐसे पेंशनभोगियों के पासपोर्ट पेंशन जीवन प्रमाण पत्र की कमी में कमी हो गई है तो वह अपना जीवन प्रमाण पत्र कोषगार में प्रवेश या एनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।