ग्रामीण एडीटर धीरेन्द्र रायकवार
झाँसी——–
प्रदेश सरकार के आदेशों को ठेंगा———
उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के दावे मंच के द्वारा अपनी घोषणाओं में दावे किए थे। लेकिन प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ या तो खोखले वादे कर रही है या फिर यह अवैध कब्जा अब तक शासन की जानकारी में नहीं पहुंचा।
एक ऐसा ही मामला है झांसी जनपद के तहसील व कस्बा मोंठ में एक सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज मौजूद है। जिसने 703 रकबा नंबर अग्रज सरस्वती शिक्षा मन्दिर इंटर कॉलेज के नाम जमीन खरीदी जो कि 0.49 ईयर जमीन है। जबकि उसी के आसपास बने सहकारी संघ के खाली पड़े गोदाम पर अवैध कब्जा कर लिया। जिसकी एक न्यूज पोर्टल द्वारा अवैध कब्जे की खबर प्रमुखता से पूर्ण दस्तावेजों सहित उपजिलाधिकारी द्वारा अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद मामला प्रकाशित किया था।
लेकिन कई बार अवैध कब्जे की खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। लगातार तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी एक-दूसरे के पाले में बॉल फेंक रहे हैं। जबकि सहकारी संघ स्वयं कार्रवाई के लिए मोंठ उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुका है। संबंधित सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व प्रबंधक के नाम नोटिस भी सहकारी संघ जारी कर चुका है। और उप जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है। कि मैंने संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने नोटिस में लिखा भी है की अवगत कराना है
कि खसरा संख्या 700/क रकबा 0.550 हेक्टेयर भूमि सहकारी संघ मोंठ की संपत्ति है। जिसकी प्रमाणित नकल साथ में संलग्न है। आप द्वारा विद्यालय के संचालन हेतु संलग्न बैनामा की छाया प्रति के अनुसार भूमि नम्बर 703 रकवा 0.049 हेक्टेयर को विद्यालय के नाम क्रय करने भवन निर्माण उपरांत विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप द्वारा विद्यालय से लगी हुई भूमि को फर्जी तरीके से नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत मोंठ की सांठगांठ से फर्जी किराया नामा तैयार कर हमारी संघ की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जिसकी शिकायत प्रदेश सरकार के समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित की जाने पर तहसील के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार सहकारी संघ मोंठ की भूमि पर आपके विद्यालय अग्रज सरस्वती शिक्षा मन्दिर इण्टर कालेज द्वारा अवैध कब्जा कर भवन निर्माण कार्य किया गया है। इत्यादि सहकारी संघ निष्क्रिय होने तथा विभाग द्वारा स्थाई कर्मचारी की तैनाती न किए जाने से सहकारी संघ मोंठ की भूमि का निस्तारण पास के लोगों के द्वारा अवैध कब्जे में ले लिया गया है। जिसकी जिम्मेदारी विभाग को समय समय पर दी जाती रही।
अत: आपके इस नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे दस्तावेजों से सहमत न हो तो पुन: तहसील के राजस्व अधिकारियों से पैमाइश करा के संतुष्ट हो जाएं एवं सहकारी संघ मोंठ की भूमि पर किए गए अवैधानिक कब्जा हटा लें।
जिससे प्रदेश सरकार की नीति का परिपालन हो सके साथ ही साथ आप द्वारा सहकारी संघ मोठ पर किए गए अवैधानिक कब्जे की छति पूर्ति नियमानुसार सहकारी मोंठ के बैंक में खुले खाते में जमा करना भी सुनिश्चित करें।
अन्यथा की स्थिति में सहकारी संघ द्वारा उप जिलाधिकारी मोंठ के आदेश के अनुपालन में विद्यालय की भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी विद्यालय का भवन गिराकर संघ की भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की जायेगी। भवन गिराने व विधालय खाली कराने में जो धनराशि व्यय होगी उसकी छतिपूर्ति की आप द्वारा करायी जाएगी। इसके लिए आप व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे।
रिपोर्ट धीरेन्द्र रायकवार
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