न्यायालय ने अवैध गांजा रखने पर एक साल कैद,जुर्माने की दी सजा – रि. उमाशंकर
झांसी। अपर जिला सत्र न्यायालय एव विशेष आवश्यक बस्तु अधिनियम न्यायाधीश शकील खान के न्यायालय ने एक किलो गांजा रखने के जुर्म में एक अभियुक्त को एक वष के कारावास और पांच हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जिसे अदा न करने पर तीन माह की जेल भुगतनी पडेगी।
अभियोजन के अनुसार थाना बरूआसागर पुलिस ने गश्त के दौरान खडेसरा चैराहे के पास दो संदिग्ध युवको को जाते हुए देखा जिस एक ने कहा कि देख पुलिस आ रही है। वह भागने लगे तभी उनमें से एक युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने उसी दौरान आवश्यक बल प्रयोग करके एक युवक को दबोच लिया था जिसने अपना नाम शिब्बू पुत्र भोला ढीमर निवासी खडेसर बरूआसागर बताया था। पुलिस ने उसकी तलाशी में उसके पास से एक किलो गांजा अवैध बरामद किया था। इस मामले में एक युवक मौके से भाग चुका था। पुलिस ने युवक के खिला चार्जशीट पेश की।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश शकील अहमद के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्त के खिलाफ ठोस गवाह व सबूत प्रस्तुत किए जिससे आरोपी पर दोष साबित होने पर अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल भोगना पडेगी।
रि. उमाशंकर
न्यायालय ने अवैध गांजा रखने पर एक साल कैद,जुर्माने की दी सजा – रि. उमाशंकर