• Sat. May 16th, 2026

Jhansi Darshan

No 1 Web Portal in jhansi

संदीप सरावगी से 15 लाख 75 हजार हड़पने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ByNeeraj sahu

Mar 20, 2026

संदीप सरावगी से 15 लाख 75 हजार हड़पने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
झांसी। क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देकर संदीप सरावगी से पंद्रह लाख 75 हजार रुपए हड़पने वाले आरोपी शशांक श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने इनकार कर दिया। न्यायालय ने उसका अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देते हुए शहर कोतवाली के पुरानी पसरठ निवासी संदीप सरावगी से पंद्रह लाख 75 हजार रुपए ले लिए थे। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी पैसा दोगुना नहीं हुआ ओर न ही आरोपी ने संदीप सरावगी की दी हुई रकम वापस की। जिस पर संदीप सरावगी की तहरीर पर थाना नवाबाद पुलिस ने नैनागढ़ नगरा निवासी शशांक श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई के बाद अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

Jhansidarshan.in

You missed