समस्त पंजीकृत खाद एवं बीज के विक्रय प्रतिष्ठान कोविड-19 नियमों के अंतर्गत प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक खुलेगे
झाँसी l जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने अवगत कराया है कि नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की आपदा के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में कृषकों के उपयोगार्थ आवश्यक सेवाएं यथा सामान्य कृषि कार्य आदि की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के संबंध में उर्वरक एवं बीज आदि से संबंधित बिक्री केंद्र खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं ।
उक्त के परिपालन में कृषकों को खाद एवं बीज को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाता है कि लॉकडाउन अवधि में जनपद के समस्त पंजीकृत खाद एवं बीज के विक्रय प्रतिष्ठान (थोक/फुटकर) कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक खुलेगे। संबंधित प्रतिष्ठानों पर मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग आदि समस्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।