जनपद में धारा-163 लागू रहेगी 30 मई 2026 तक: अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)*
*बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन के आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध*
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झांसी: अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों की भांति जनपद में चन्द्रशेखर जयन्ती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णीमा, लोक नायक महाराणा निषाद राज गुह्य जयन्ती ईस्टर मण्डे एवं ईदुज्जुहा (बकरीद) आदि स्थानीय पर्व तथा विभिन्न सामायिक एवं प्रतियोगात्मक/होमगार्ड परीक्षायें आयोजित होना है। उक्त के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। इन अवसरों/कार्यक्रमों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे साम्प्रदायिक, शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा कतिपय अवांछनीय तत्व द्वारा उपरोक्त कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, उनके किया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 जनपद झांसी के पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 16 अप्रैल से लागू होकर 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) ने निर्देश दिये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। किसी व्यक्ति, संगठन एवं संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन आदि ऐसे सदृश उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग/संचालन एवं परिचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध पुलिस एवं सैन्य विभाग पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी जनसभा, जुलूस, रोड शो, रैली, प्रदर्शन, उत्सव, समारोह, संगोष्ठी या सम्मेलन का आयोजन नहीं करेंगे, जिसकी अनुमति पहले से प्राप्त न की गई हो। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बाहरी क्षेत्रों में कोई वाहन जुलूस नहीं निकालें जायेंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश और नकल कराने/अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर कोई भी व्यक्ति निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त सड़कों, गलियों या भीड वाले स्थानों पर वाहन खड़ा नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति/संचालक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा और रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30 मई 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।