एफडीए की टीम ने द रॉयल रेस्टोरेन्ट्स रेंट कूबर्स प्रॉसेस पर छापा मारा, नोटिस जारी करने पर अतिशयोक्तिपूर्ण बैक्टीरिया पाए गए
** निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चीज़, रंगीन पेस्ट और बेसन के आधिकारिक संग्रह, जांच विवरण के लिए भेजा गया सरकारी प्रयोगशाला
** खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत हो रही छापमार कार्रवाई पर रिकॉर्ड्स के निर्देश
** खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा “जागरूकता अभियान एवं एफडीए आपके द्वार”, लगातार दी जा रही है सुरक्षित खाद्यपदार्थ की जानकारी
** सदर बाजार में खाद्य सामग्री एवं जनमानस द्वारा खाद्य सामग्री एवं जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है
** प्रचार प्रसार के दौरान घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच और मौसम में सही खान-पान के सिद्धांतों की दी गई जानकारी
रेस्टॉरेंट श्री मृदुल चौधरी के निदेशक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले में त्योहारों एवं साँची दुकानों के दर्शनीय स्थलों, मिठाईयों की दुकानों, होटल एवं रेस्तरां के किराए सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य मित्रों के व्यवसाय जारी रखे गए हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ0डी0ए0 आपके द्वार” के क्रम में अलग-अलग जगहों पर खाद्य सामग्री के सामानों की जांच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही है। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है।
श्री पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी ने जिले में खाद्य सामग्री की सामान्य जांच के लिए कहा कि आम जनमानस को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा खाद्य सामग्री की जांच के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गई। इसके साथ ही टीम द्वारा यादव दूध भंडार सागर गेट बहार से दूध एवं पनीर के नमूने, साहूकार किराना स्टोर नई मंडी रोड से रंगीन कचेरी, सरसों के तेल के मसाले संग्रहित किए गए।
इसकी अगली टीम *रॉयल रेस्टोरेंट इलाइट कॉमर्स* द्वारा शिवपुरी रोड स्थित रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, पनीर, रंगीन और शॉप बेसन के अमेरीका संग्रहित किए गए सभी उत्पादों को जांच के लिए भेजा गया, एक रिपोर्ट के बाद स्टूडियो कार्रवाई की जांच की जाएगी।
नवीन फल सब्जी मंडी क्षेत्र के आसपास के खाद्य पदार्थ/अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार ने प्रचार-प्रसार करते हुए आम जनमानस को विशेष रूप से महिलाओं को बताया कि सबसे अच्छा बिफरफ खाद्य पदार्थ के उपयोग से पहले देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थ और देर से रखे गए खाद्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी आम जनमानस को दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण अनिवार्य है। FSS ACT 2006 के तहत खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के बिना व्यवसाय जाने पर 06 माह तक का लाइसेंस और 05 लाख रुपये तक का लाइसेंस शामिल है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जिला के संपूर्ण खाद्य पदार्थों की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत/समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 जिले और जिला से सहायक आयुक्त भोजन के लिए संबंधित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाइल नं0 -9368414711 पर जा सकते हैं।
इस टीम के सदस्य श्री सत्यम भारती, श्री सुनील कुमार, श्री झंकार सिंह, श्री सोल्जर सिंह, श्री ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल और श्री आशुतोष सिंह उपस्थित रहे।