*जनपद में धारा-163 लागू रहेगी 15 जुलाई तक: अपर जिला मजिस्ट्रेट*
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झांसी: अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि विगत वर्षों की भांति जनपद में ईदुज्जहुहा बकरीद, मोहर्रम व अन्य स्थानीय पर्व तथा विभिन्न सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होना है। साथ ही कार्य बहिष्कार, आन्दोलन तथा अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण हटाये जाने पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, इन अवसरों एवं कार्यक्रमों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे साम्प्रदायिक, शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा त्यौहारों, नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराने में बाधा उत्पन्न की जा सकती है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने निर्देश दिये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, संगठन एवं संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन आदि ऐसे सदृश उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, का संचालन एवं परिचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध पुलिस एवं सैन्य विभाग पर लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति जनपद झांसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिये है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए *यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01 जून से 15 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।* इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
*जनपद में धारा-163 लागू रहेगी 15 जुलाई तक: अपर जिला मजिस्ट्रेट*
