मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 16 जनवरी को
झांसी: जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जरूरत मन्द निराश्रित/निर्धन परिवार, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो एवं परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू 02 लाख हो, की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यकता / तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन करने हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत 51 हजार रुपये की धनराशि प्रति जोडे पर व्यय की जाती है।
योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन ही प्राप्त किये जाते है। योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम दिनांक 16 जनवरी 2025 को निर्धारित किया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त निवासियों से अपील की है कि पात्रता की दशा में उक्त कार्यकम के अनुसार अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठायें।