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खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण 07 से 25 दिसम्बर 2024 तक

ByNeeraj sahu

Dec 5, 2024

खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण 07 से 25 दिसम्बर 2024 तक

उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का निशुल्क वितरण प्रातः 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष आबंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय लाभार्थियों को 17 किग्रा0 गेहूं 18 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर 2024 में दिनांक 07-12-2024 से दिनांक 25-12-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी का रू. 18/-प्रति किग्रा० की दर से रू0 54/ में माह दिसम्बर 2024 में दिनांक 07.12.2024 से 25.12.2024 के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 2:30 किग्रा० गेहूं प्रति यूनिट, 2.70 किग्रा० चावल प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर 2024 में दिनांक 07-12-2024 से दिनांक 25-12-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निशुल्क वितरण प्रातःकाल 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 दिसम्बर 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

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