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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम निर्धारित 14 दिसम्बर को

ByNeeraj sahu

Dec 5, 2024

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम निर्धारित 14 दिसम्बर को

** निराश्रित/निर्धन परिवारों के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ

झांसी: जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जरुरतमन्द निराश्रित/निर्धन परिवार, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो एवं परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 02 लाख रुपये हो, की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आॅनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन करने हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत 51 हजार रुपये की धनराशि प्रति जोड़े व्यय की जाती है। उक्त योजना हेतु पात्र लाभार्थियों द्वारा वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उन्होने जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा है कि पात्रता की दशा में उक्त कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक आॅनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठायें।

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