टर्मलोन योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन 10 जुलाई तक करें
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बोद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, न्यूनतम रू0 1.00 लाख व अधिकतम रू0 20.00 लाख तक की परियोजनाओं ( एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम/लाभार्थी द्वारा अपने स्त्रोतो से लगाया जायेगा तथा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किश्तों मे जायेगी, जिसकी पात्रता की शर्ते लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) को हो। लाभार्थी उत्तर प्रदेश (जनपद झाॅसी) का मूल निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की परिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू 98 हजार व शहरी क्षेत्र हेतु रू 1 लाख 20 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र केवल राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो, द्वारा आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। लाभार्थी का योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड, बैंक एकाउन्ट होना आवश्यक है। आवदेक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। निगम की मर्जिन मनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुुके व्यक्ति इसके पात्र नही होगे।
उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले इच्छुक युवक/युवतियां जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय विकास भवन, झाॅसी से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक 10 जुलाई 2021 निर्धारित है। निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे ।