आशा योजना हेतु आवेदन करें 18 जून तक
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबंधक अनुगम सुनील कुमार सिंह ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) के माध्यम से संचालित आशा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है तथा परिवार में वार्षिक आय ₹3 लाख तक है को विभाग के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराए जाने हेतु मृतकों से सम्बन्धित जानकारी 18 जून 2021 तक देनी होगी।
उपरोक्त योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गई हो को अनुविनि योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक का ऋण लेना चाहते हैं जिसमें 20% अनुदान (1 लाख रू तक) के रूप में होगा की सूचना 18 जून 2021 तक आवश्यक प्रपत्रो सहित कार्यालय जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि, 47 टण्डन रोड पीएनबी बैंक के सामने सीपरी बाजार, झांसी में कार्यालय दिवस में जमा कर सकते हैं।
इस योजना में पात्र एवं शर्तें लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो। परिवार की मुख्य वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। परिवार की मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो। मृतक की आयु आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो। कोविड-19 की से मृत्यु बैंक का प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।