जिलाधिकारी
झाँसी जिला झाँसी उत्तर प्रदेश
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ग्रामीण एडिटर धीरेन्द्र रायकवार
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झाँसी जनपद के कस्बा चिरगांव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशो का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हाईकोर्ट केआदेशानुसार मंदिर एव विधालयो से सो मीटर की परिधि में शराब मदिरा की दुकानें एव गुटका आदि की दुकान इस परधि में नही होनी चाहिये ।अगर स्थापित है। तो उन दुकान मालिको को नोटिस मुहैया करवा कर इस परधि से दुकानो को तुरंत हटाई जाये। लेकिन थाना चिरगांव कस्वा अन्तर्गर्त सीमा में दस दस कदम पर विधालय मंदिर स्थापित होने के बाबजूद मेंन रोड पर शराब एव मदिरा की दुकानें स्थापित है। इसी रास्ते से सेकड़ो की संख्या में छात्र एव छात्राओ एव मंदिर आने जाने बालो का प्रतिदिन का आना जाना है। उक्त रास्ते में सुबह से इन दुकानों पर लाइन शुरू हो जाती है। जिससे विधालय आने जाने बाले छात्र छात्राओं पर बुरा असर पढ़ रहा है। इसी जगह से मंदिर आने जाने बाली महिलाओं को गन्दी बदबू एव उच्चस्वर में गन्दी गन्दी गालियों का भाषण सुनने को मिलता है।महिलाओं एवं छात्रओं को मुह बांधकर शर्मन्दगी का सामना करना पड़ता हे।जो कि निंदनीय एव जन जन के लिए अशोभनीय हे।
झाँसी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को नगरपालिकाओं के द्वारा तत्क्षण दुकानों को विधालयो मंदिरों एव बस्ती से दूर स्थापित की जानी चाहिये। जिससे कस्बा वासी जनमानस सफाई स्वक्ष्यता एव बिमारी से बच सके।
Umesh Sharma
(Buraeu)N.C.R.