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आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न

ByNeeraj sahu

Feb 25, 2026
आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न
आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबे समय से लंबित वादों को निपटाने का एक अत्यंत सुलभ माध्यम*
         झाँसी। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वधान में माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाँसी, श्रीमती कमलेश कच्छल जी के दिशा-निर्देशन में आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रतीक त्रिपाठी द्वारा एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आहुत की गई। इस बैठक में वन विभाग, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
       बैठक के दौरान सचिव महोदय ने उपस्थित अधिकारियों के साथ विभागीय स्तर पर लंबित वादों वादों के त्वरित निस्तारण को लेकर गहन विचार-विमर्श किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित कर आगामी लोक अदालत में रखें, ताकि उनका निस्तारण किया जा सके।
       इस अवसर पर सचिव श्री प्रतीक त्रिपाठी ने आम जनमानस से भी विशेष अपील की है कि वे आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबे समय से लंबित वादों को निपटाने का एक अत्यंत सुलभ माध्यम है, जिससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द भी बना रहता है। अतः संबंधित विभागों के उपभोक्ता एवं आम नागरिक इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित वादों का लोक अदालत के माध्यम से अंतिम रूप से निस्तारण कराएं।
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