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खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा 07 से 25 नवम्बर तक

ByNeeraj sahu

Nov 6, 2024

खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा 07 से 25 नवम्बर तक

** उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा

झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 के सापेक्ष आथरित खाद्यान्न का. अन्त्योदय लाभार्थियों को 17 किग्रा० गेहूं एवं 18 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) निःशुल्क वितरण माह नवम्बर 2024 में दिनाक 07 नवम्बर से 25 नवम्बर 2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 2.50 किग्रा० गेहूं प्रति यूनिट, 250 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) के आधार पर निःशुल्क माह नवम्बर 2024 में दिनाक 07-11-2024 से 25-11-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेब्रिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विकेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्त्त का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09
बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 नवम्बर 2024 तक होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

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