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141022निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इलाहाबाद-झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एव आयुक्त, झांसी

ByNeeraj sahu

Oct 24, 2024

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इलाहाबाद-झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एव आयुक्त, झांसी डा० आदर्श सिंह
द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-37/LC/2022-ERS(Vail-II) दिनांक 14 जुलाई 2022 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 नवम्बर, 2022 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का DE-Novo पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गए है।

पुनरीक्षण की कार्यवाही दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को प्रारम्भ की जा चुकी है। आयोग ने इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया है

1- Issue of public notice under rule 31(3) of the Registration of Electors Rules 1960 01.10.2022 (Saturday)

2- First re-publication of notice in news papers under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules 1960 (15.10.2022 (Saturday)

3- Second re-publication of notice in news papers under rule 31 (4) of the Registration of Electors Rules 1960 – 25.10.2022 (Tuesday)

4- Last Date of receipt of application in Form 18 or 19 as the case may be 07.11.2022 (Monday)

5- Period for the preparation of manuscripts and printing of draft electoral roll 19.11.2022 (Saturday)

6- Draft Publication of Electoral Rolls 23.11.2022 (Wednesday)

7- Period for filing claims and objections 23.11.2022 (Wednesday) to 09.12.2022 (Friday)

8- Date by which the claims and objection shall be disposed of and supplements be prepared and printed 25.12.2022 (Sunday)

9- Final publication of Electoral Rolls 30.12.2022 (Friday)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 (4) के अनुसरण में इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सूचना के दिनांक 01 अक्टूबर 2022 के अन्तर्गत प्रत्येक अर्ह व्यक्ति हो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता है प्रथम अनुसूची में वर्णित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में फॉर्म-19 पर दिनांक 07 नवम्बर, 2022 या उससे पूर्व जमा कर सकता है आवेदन (फार्म-19) की मुद्रित प्रतियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है अथवा पाण्डुलिपि, टंकित, साईक्लोस्टाइल / फोटो प्रति किये गये अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित / डाउनलोड किये गये फार्मों को भी स्वीकार किया जायेगा।

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