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27724दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जनमानस को सूचित किया गया

ByNeeraj sahu

Sep 29, 2024

झाँसी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जनमानस को सूचित किया गया है कि दहेज समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देता है। जिससे समाज में अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं। दहेज लेना और दहेज देना निषेध अधिनियम 1961 अंतर्गत अपराध माना गया है। हम सभी को उक्त कुरीति को खत्म करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने नितान्त आवश्यक है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल द्वारा जनपद झाँसी के समस्त नागरिकों को अवगत कराया गया है कि जनपद में दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर गेट नं0 2 के पास में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित वन स्टाफ सेंटर जो की मेडिकल कॉलेज गेट नं० 3 के अन्दर पुराने छात्रावास में संचालित झाँसी में जाकर दहेज से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिए जा सकते हैं। साथ ही परामर्शदाता मो0-7355940441 केंद्र प्रबंधक वन स्टाफ सेंटर, झाँसी के दूरभाष नंबर 7007566073 सीयूजी नम्बर 7518024072 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क किया जा सकता है।
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