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मेकर्स का बड़ा एक्शन, प्राइवेट वकीलों की साकेर्ट्स पर चैलेंज लॉ का डंडा

ByNeeraj sahu

May 20, 2026
*मेकर्स का बड़ा एक्शन, प्राइवेट वकीलों की साकेर्ट्स पर चैलेंज लॉ का डंडा
 ** मजबूत स्थिरांक या आधारभूत संरचना पर अनुचित दबाव बनाने वाले वारंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई:- डीएम 
 **अधिनियम 2018 के तहत ड्रेस और शैलेट की मोनोपॉली पर प्रतिबंध, निजी स्कूल द्वारा तय दुकान से अवकाश की अनिवार्यता प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी  
 **यूनिफार्म में ऑनलाइन बदलाव पर भी लगी रोक, 05 साल से पहले नहीं बदला फंड यूनीफॉर्म  
 ** विद्यालय प्रशासन को अभिभावक को भी दें फेसबुक की जानकारी, पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा 
 ** शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2009 के प्रभावशाली संस्थापक पर भी विशेष बल दिया गया 
 ** विद्यालय प्रशासकीय/प्रधानाचार्य अधिनियम 2018 का क्या होगा अक्षरश: पालन-पोषण, अपहरण करने वाले विद्यालय महाविद्यालय के विरुद्ध होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई  
     आज नामांकन श्री गौरांग राठी ने “जिला शुल्क सीमा समिति” के मंडल के साथ आयोजित बैठक में स्पष्ट किया कि जिले के सभी निजी स्कूलों को उत्तर प्रदेश स्विसपोषित स्वतंत्र विद्यालय (रिटायर्ड मान्यता प्राप्त) अधिनियम -2018 एवं उत्तर प्रदेश स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड (आध्यात्मिक संस्थान) (संशोधन) अधिनियम -2020 का अनुमोदन करना होगा।
   निजी निजीकरण द्वारा निजीकरण के आर्थिक शोषण की मिल रही नामांकित व्यक्ति से ली गई प्रसिद्धि श्री गौरांग राठी ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में संचालित 150 यूपी बोर्ड, 55 उद्यम एएनवी 17 साइकोलॉजी अध्ययन में अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा के लिए स्टॉक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ स्कूली ‘शिक्षा’ के मूल उद्देश्य से भटककर उनके ‘व्यवसायीकरण’ की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे सामाजिक मनोविज्ञान और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क के नाम पर हो रहा अवैध प्रवास अब प्रशासन की निगरानी में है। अधिनियम के तहत अब कोई भी विद्यालय प्रबंधन या कार्यशाला के छात्रों को यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें या स्टेशनरी के लिए किसी एक तय दुकान या विक्रेता से छूट नहीं दी जाएगी। अधिनियम के तहत मानक में कहा गया है कि विशेष छात्रावास से खरीदारी की अनिवार्यता पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।
     आयोजित बैठक में एक सकारात्मक पहल के तहत स्मारक श्रीगौरांग राठी ने निर्देश दिए कि यदि छात्र अपने बड़े भाई-बहनों की पुरानी हवेली का उपयोग करना चाहते हैं, तो विद्यालय उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय अलग करना चाहेगा। इसके अलावा, स्कूल यूनीफॉर्म में आस्ट्रेलियन बदलाव पर भी रोक लगा दी गई है। छात्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड स्टेडिम में सभी छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। संचालित सुपरमार्केट में रोबोट कैमरे और मेडिकल किट जैसी आवश्यक वस्तुएं मौजूद हैं। प्रशासन में इन दस्तावेजों के पालन की निगरानी।
    जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के प्रभावी सहायक पर भी विशेष बल दिया गया है। रिकॉर्ड्स में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि धारा 12(1)(सी) के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गैर-सरकारी वर्ग के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य निजी उद्यमों में पिरामिड स्टॉक बनाना और बेसमेंट पर उत्पादन वाले भारी आर्थिक भार को कम करना है। यह आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश को रद्द करने वाले स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    ट्रस्टी श्री गौरांग राठी ने जिला में भीषण गर्मी के दृष्टिगत समाधान में संचालित समर कैंपों के आयोजन के संबंध में निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के उपाय किए जाएं और सभी बोर्ड के साथ मिलकर संगति संगति की स्थापना की जाए, जिससे जिला स्तर के विद्यालयों और विभिन्न पाठ्य सहभागी क्रियाकलापों को समझाया जा सके।
    आयोजित बैठक से पूर्व जैक अकादमी के छात्र श्रेष्ठ टैगोर को वेद उद्घोषणा में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जाने के यूएसएसआर में प्रमाण-पत्र एएनवी शील्ड पदनाम दिया गया।
    बैठक का सफल संचालन एवं सामुहिक व्यक्तित्व जिला विद्यालय पर्यवेक्षक श्रीमती रति वर्मा ने किया।
    इस पर मुख्य विकास अधिकारी श्री रामाधारसुधाकर सब्बनवाद, वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्री विजय शर्मा सहित समितियों के नामांकन एवं विभिन्न मनोनीत के नाटकीय प्रबंधक अवसर उपस्थित रहे।
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