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उपखनिज परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन http://registration.vtsdgm.up.in पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पर कराए जाने के निर्देश

ByNeeraj sahu

Nov 13, 2025
उपखनिज परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन http://registration.vtsdgm.up.in पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पर कराए जाने के निर्देश
 ** उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर जीपीएस डिवाइस AIS 140 लगाने एवं वाहनों का पंजीयन 15 नवम्बर 2025 से पूर्व विभागीय पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें
 ** जिन वाहन का पंजीयन विभागीय पोर्टल पर नहीं हैं और जीपीएस डिवाइस भी विभागीय पोर्टल पर नहीं हुआ। ऐसे वाहनों से गिट्टी,बालू, मोरम का विक्रय अवैध माना जाएगा
     जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने जनपद के समस्त पट्टाधारकों को जानकारी देते हुए बताया कि रेत की बिक्री और खरीद की परिवहन निगरानी को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए सभी बालू,गट्टी, मोरम ढोने वाले वाहनों (ट्रैक्टर/ट्रक) का विभाग में पंजीकरण कराया जाना और उसमें जीपीएस उपकरण लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
     उन्होंने बताया कि उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के GPS Device को विभागीय पोर्टल से Integrate करते हुए प्रदेश में VTS प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है कि उपखनिज परिवहन में लगे वाहनो का पंजीयन https://registration.vtsdgm.up.in/ register पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पर कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।
     उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर GPS Device AIS 140 लगाने एवं वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register पर दिनांकः 15.11.2025 के पूर्व कराया जाना अनिवार्य किया गया है। जिन वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register पर नहीं हुआ है तथा GPS Device AIS 140 का Integration भी विभागीय पोर्टल नहीं हुआ है, ऐसे वाहनों पर उपखनिज के परिवहन हेतु दिनांकः 15.11.2025 से परिवहन प्रपत्र ई०-एम०एम० 11 एवं ई०-फॉर्म सी जनित नहीं होगा। बिना पंजीकृत वाहनों से गिट्टी/बालू/मोरम का विक्रय अवैध माना जायेगा।
    उन्होंने
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