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आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण 06 से 25 जनवरी के मध्य किया जाएगा : जिला पूर्ति अधिकारी

ByNeeraj sahu

Jan 4, 2025

खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेग

झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जनवरी 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय लाभार्थियों को 17 किग्रा० गेहूं, 18 किग्रा० चावल पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 2.30 किग्रा० गेहूं प्रति यूनिट, 2.70 किग्रा० चावल प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण माह जनवरी 2025 में दिनांक 06 से 25 जनवरी 2025 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 जनवरी 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

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