जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर विक्रताओ को निदेशित किया जाता है कि कृषकों द्वारा रसायन क्रय करते समय कैश मैमो/के्डिट रसीद/पक्की रसीद अवश्य दें जिस पर रसायन की उत्पादन तिथि एवं अन्तिम तिथि अंकित होना अनिवार्य है। अपनी दुकानों मे रेट बोर्ड भी बनवा कर रखें ताकि कृषको को रैट के सम्बन्ध मे भ्रान्ति उत्पन्न न हो। इसके साथ साथ स्टाॅक/बिक्री रजिस्टर का भी रख-रखाव प्रतिदिन करते रहें। रजिस्टर अपने प्रतिष्ठान मे ही रखें ताकि जो भी कीट निरीक्षक दुकान का निरीक्षण करे उन्हें रजिस्टर अवश्य दिखायें, जो भी दुकानदार इन नियमो का पालन नही करता है उसका लाईसेंस कीटनाशी अधिनियम 1968के नियम 1971 के प्रावधानो के अन्तगर्त तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी।