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भारत निर्वाचन के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2025

ByNeeraj sahu

Oct 28, 2024

अपर जिलाधिकारी (प्रशा०) /उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार सिंह द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2025 के आधार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को होने वाले आलेख्य प्रकाशन हेतु तैयार हो गई है। आलेख्य मतदाता सूचियों को 222-बबीना, 223-झांसी नगर व 224-मऊरानीपुर (अ०जा०) एवं 225-गरौठा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, पदाभिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, झांसी में जनसामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नवत है:-

1- एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 (मंगलवार)

2- दावें/आपत्तिया दाखिल करने की अवधि दिनांक 29.10.2024 (मंगलवार) से 28.11.2024 (गुरुवार) के मध्य

3- विशेष अभियान की तिथियां दिनांक 09 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर, 2024 (रविवार), 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर, 2024 (रविवार)

4- दावे/आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 24.12.2024 (मंगलवार)

5- (i) नामावली के स्वास्थ मानकों की जांच और प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना (ii) डाटाबेस को अध्यावधिक करना और पूरक सूचियों की छपाई दिनांक 01.01.2025 (बुधवार) तक

6 निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06.01.2025 (सोमवार)

उन्होंने बताया कि एक पात्र नगरिक, जो 18 वर्ष के पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 01 जुलाई, 2024, 01 अक्टूबर, 2024, 01 जनवरी, 2025 या 01 अप्रैल, 2024 में से किसी को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम प्ररूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा। अर्ह/युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) तथा वोटर सर्विस पोर्टल (Voter service portal) का उपयोग कर ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। उपरोक्त पुनरीक्षण अबधि की विशेष अभियान की तिथियों को पदाभिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) पर सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबिल एजेण्ट संबंधित मतदेय स्थल के बी०एल०ओ० के संरक्षण में मतदाता सूची में अर्ह मतदाताओं के नामों को सम्मिलित कराने तथा अनर्ह मतदाताओं के नाम हटाये में सहयोग कर सकते हैं।
उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि रहित अद्ययाबधिक रूप से तैयार किये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

 

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