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29123राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 

ByNeeraj sahu

Oct 10, 2024

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

प्रभारी अधिकारी (वाद) द्वारा रूचिकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की जा रही है। जिसमें विभिन्न प्रकरणों यथा समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, एम0बी0एक्ट / यातायात सम्बन्धी वाद, चैक बाउन्स धारा 138 ए0एन0आई0एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल से सम्बन्धित शमनीय वाद, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति के वाद, सेवा निवृत्ति के परिलाभों सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धी वाद एवं सिविल वादों आदि का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। उक्त लोक अदालत में रूचिकर पक्षकार जिला न्यायालय परिसर झाँसी में उपस्थित होकर अपने वादों को अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं।

प्रभारी अधिकारी (वाद) द्वारा रूचिकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की जा रही है। जिसमें विभिन्न प्रकरणों यथा समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, एम0बी0एक्ट / यातायात सम्बन्धी वाद, चैक बाउन्स धारा 138 ए0एन0आई0एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल से सम्बन्धित शमनीय वाद, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति के वाद, सेवा निवृत्ति के परिलाभों सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धी वाद एवं सिविल वादों आदि का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। उक्त लोक अदालत में रूचिकर पक्षकार जिला न्यायालय परिसर झाँसी में उपस्थित होकर अपने वादों को अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं।

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