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3123उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, झाँसी से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण मे से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो

ByNeeraj sahu

Oct 10, 2024

अध्यक्ष, चयन समिति/ जनपद न्यायाधीश द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, झाँसी से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण मे से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो,
जनपद न्यायालय झांसी में पुनर्नियुक्ति हेतु रिक्त पदों में आशुलिपिक संवर्ग – 08, लिपिकीय संवर्ग-78 व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग-41 कुल पद-127 रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा एक वर्ष की अवधि तक के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये) की जायेगी।
पुनर्नियुक्ति, 65 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने अथवा धारित पद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भरे जाने, जो भी पहले हो, तक मान्य रहेगी। पुनर्नियुक्त कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन जिसमे से पेंशन की राशि काट कर मानदेय के रूप में देय होगा ।
आवेदक अपना आवेदन, आयु प्रमाणपत्र व स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र व सभी सुसंगत प्रमाणपत्र के साथ दिनांक 04.02.2023 की सायं 04.00 बजे तक अध्यक्ष, चयन समित/ जनपद न्यायाधीश, झाँसी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है । निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त हुये आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा ।
आवेदक दिनांक 06.02 2023 को अपरान्ह 01. 30 बजे अपने मूल प्रपत्रों के साथ साक्षात्कार के लिये प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। साक्षात्कार के लिये अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई यात्रा भत्ता देय होगा ।

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