समस्त बी0एल0ओ0 अपने-अपने बूथों के सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची/मतदान पर्ची का वितरण मतदान दिवस से पहले करना सुनिश्चित कर लें-डीईओ।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं को सूचनार्थ अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में 46- झांसी-ललितपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले मतदाता अपने-अपने बी0एल0ओ0 से मतदान दिवस 20 मई 2024 से पहले मतदाता वोटर पर्ची अवश्य प्राप्त कर लें और मतदान दिवस के दिन उस वोटर पर्ची को साथ में लेकर मतदान हेतु बूथ पर जायें। जिससे मतदाता सूची में सम्बन्धित मतदाता का मिलान करने में कोई असुविधा अथवा देरी न हो और कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।
उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बी0एल0ओ0 को निर्देशित किया है कि पूरी सतर्कता एवं परिशुद्धता के साथ अपने-अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता वोटर पर्ची मतदान दिवस 20 मई 2024 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें तथा मतदाताओं से यह भी बता दिया जाये कि यह वोटर पर्ची मतदाता के पहचान का प्रमाण नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पहचान प्रमाण पत्र के रूप में वोटर आई0डी0 कार्ड सहित मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जैसे- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैेन कार्ड, एन0पी0आर0 के अन्तर्गत आर0जी0आई0 द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र में से किसी एक को साथ में ले जाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण करते समय परिवार के मुखिया अथवा किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर भी लिया जाये जिससे शत-प्रतिशत वोटर पर्ची का वितरण के सत्यता की रेण्डमली जांच की जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता पर्ची वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता अथवा गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम के तहत कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।