ग्रामीण एडिटर धीरेंद्र रायकवार
समथर( झांसी) :-दिनांक 17 -7-2018 को तहसील मोठ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता वीरपाल पुत्र विश्वनाथ सिंह गुर्जर निवासी सेरसा थाना पूछ के द्वारा शिकायत संख्या 3008 561 231 शिकायत की गई थी की समथर मंडी में अवैध तरीके से बीज बनाकर बेचा जा रहा है तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है के क्रम में उप कृषि निदेशक झांसी रामप्रताप की अध्यक्षता में जिला कृषि अधिकारी झांसी धर्मेंद्र कुमार अवस्थी एवं जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह द्वारा अपने सहकर्मियों सुखनंदन विषय वस्तु विशेषज्ञ मोठ एवं अखिलेश कुमार प्रभारी राजकीय बीज भंडार मोठ के साथ मंडी परिसर में महाटोलिया की आटत साक्षी इंटरप्राइजेस प्रो आशुतोष भारद्वाज और आशुतोष पांडा पुत्र बृजनंदन भरद्वाज निवासी नई बस्ती समथर की फर्म में छापामार कार्यवाही की गई थी छापामार कार्रवाई के द्वारा संबंधित इंटरप्राइजेज से फर्म पर उपलब्ध धान प्रजाति 1121 ग्रीन एप्पल ब्रांड 30 किलोग्राम की पैकिंग में संबंधित एवं उपरोक्त प्रजाति के बीज क्रय विक्रय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु प्रोप्राइटर द्वारा उक्त संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए इस से प्रथमदृष्टया प्रतीत हुआ कि विक्रेता के द्वारा अवैध तरीके से बीज का भंडारा करते हुए क्रय विक्रय किया जा रहा है जो बीच नियंत्रण आदेश 1983 के प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है साथ ही बना वैधनिक प्रमाण पत्र के धान के सामान उत्पादन को बीज बनाकर विक्रय करते हुए साथ ही किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है संदिग्ध हालत में अवैध रूप से भंडारण तथा विक्रय किए जा रहा है बीज व अन्य सामानों को कुछ लोगों की उपस्थिति में वक्त फार्म को सील किया गया था संबंधित प्रोप्राइटर को सुपुर्दगी में दे दिया गया था उक्त मामले संबंधित थाने के द्वारा धारा 420 आईपीसी 3 /7 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है
रिपोर्ट
यशपाल सिंह