*सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न*
*मण्डलायुक्त ने ओवरलोड वाहनों पर प्रवर्तन शमन शुल्क के साथ परमिटों के विरूद्ध धारा-86 में निलम्बन की कार्यवाही के दिए निर्देश*
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झांसी: आज मण्डलायुक्त श्री बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, झाँसी की बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी।
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, झाँसी की बैठक में अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थाई अनुज्ञापत्र, अराष्ट्रीयकृत मार्गों के मार्ग प्रवर्धन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, परमिट प्रतिहस्ताक्षित एवं मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के प्रकरणों एवं अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया गया है। साथ ही पूर्व सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की अनुपालन आख्या तथा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दैनिक कार्यों का अवलोकन किया गया। बैठक में विभिन्न परमिट के आवेदकों, उनके प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं एवं बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों के प्रत्यावेदनों एवं तत्सम्बन्धी आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुना गया।
बैठक में मण्डलायुक्त (अध्यक्ष) द्वारा मार्ग पर संचालित ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन के शमन शुल्क के अतिरिक्त उनके परमिटों के विरूद्ध भी धारा-86 में निलम्बन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/जिलाधिकारी (सदस्य) श्री शिव प्रताप शुक्ला, उप परिवहन आयुक्त (सदस्य) श्री के०डी० सिंह की उपस्थिति में सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अरविन्द कुमार त्रिवेदी द्वारा बैठक का संचालन करते हुए कार्यसूची प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी।